क्या जलीय जीवों के हत्यारों पर कभी कार्यवाही कर पाएंगे शिवराज मामा ❓
मुकेश शर्मा
ग्वालियर । भिंड जिले के विधानसभा उपचुनाव में मेहगांव सीट से भाजपा रेत माफिया को चुनावी मैदान में उतार चुकी है । कांग्रेस से भाजपा में शामिल होकर प्रत्याशी बने ओ पी एस भदौरिया के खिलाफ विरोध के स्वर मुखर होने लगे हैं । मध्यप्रदेश में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ अपनी सरकार में भी मुखर होकर नदी बचाओ यात्रा कर जाल संरक्षण और रेत माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाने की नौटंकी करने वाले कमलनाथ सरकार में सामान्य प्रशासन, सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री रहे डाक्टर गोविन्द सिंह भी अवैध रेत उत्खनन को लेकर आवाज उठाई है। जबकि भिंड जिले में उनके ग्रह क्षेत्र में पोकलेन मशीन द्वारा करोड़ों के अवैध रेत खनन का कारोबार ब दस्तूर जारी है । उनके कई नजदीकी रिश्तेदार रेत के बड़े कारोबारी हैं । भिंड जिले में कुल 85 रेत खदानें हैं जिनमें 65 लगभग रेत खदानों पर ओपी एस भदौरिया के लोग रेत खनन कर रहे हैं जिनको उनका भतीजा रिंकू देखता है इसके अलावा कई खनन माफिया जिनपर यहां की करोड़ो रुपये राजस्व की बसूली शेष है उनको ओपीएस का संरक्षण प्राप्त है जिनमें मुख्य है कोक सिंह (लहारा) थाना अमायन जिसपर स्योढ़ा जिला दतिया एवं भिंड जिले की लहार तहसील की मडोरी रेत खदान से 2004 में अबैध रेत खनन की बसूली का भी मामला दर्ज है ।
। लहार में गोविंद सिंह के बाद मेहगांव में ओ पी एस भदौरिया का नाम चर्चित है । ये दोनों ही रेत माफियाओं के आका दूध के धुले नहीं है ।
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले के लहार, मिहोना, असवार, रौन, भारौली, अमायन, उमरी तथा नयागांव थाना क्षेत्रान्तर्गत थाना प्रभारियों द्वारा रेत माफिया से सांठगांठ कर सिंन्ध नदी के अन्दर पोखलेन मशीनों एवं पनडुब्बियों द्वारा प्रतिदिन लगभग 1000 बड़े ट्रकों और डम्फरों से परिवहन कर मध्यप्रदेश और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में रेत बेची जा रही है ।
इसी साल 26 फरवरी 2020 को अनुविभागीय अधिकारी सेवड़ा जिला दतिया द्वारा रेत ओ पी एस भदौरिया के नजदीकी रेत कारोबारी के नाम अंतिम सूचना पत्र जारी किया गया है जिसमें कलेक्टर खनिज शाखा के पत्र क्रमांक 322/3-6 विविध 16 दतिया दिनांक 25/2/2017 का हवाला दिया गया है । जिसके अनुसार मौजा रूहेरा की आराजी क्रमांक 2222 में कोकसिंह पुत्र सुजान सिंह राजपूत निवासी ग्राम लहरा थाना अमायन जिला भिंड के द्वारा अवैध खनन करने पर मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 247(7) के अन्तर्गत 92,45000 ( वानबे लाख पैंतालीस लाख रुपए) की वसूली शेष होने के मामले में एसडीएम द्वारा पत्र जारी किया गया था । उक्त राशि जमा न करने के परिणाम स्वरूप सम्पत्ति कुर्क करने का उल्लेख किया गया है ।
पोकलेन, पनडुब्बी से जलीय जीवों की लाशों पर रेत का अवैध कारोबार करने वाले मेहगांव से ओ पी एस भदौरिया और लहार के गोविंद सिंह के खिलाफ प्रशासन और शासन कार्यवाही करने में नपुंसक क्यों बना हुआ है ? क्या भिण्ड में रेत माफियाओं के सहारे चुनाव लड़कर भाजपा इन जलीय जीवों के हत्यारों पर कोई ठोस कार्यवाही कर पाएगी भाजपा सरकार ❓